Top News
Next Story
Newszop

सलमान की हत्या की साजिश रचने वाला आरोपी पुलिस रिमांड पर, गुप्ता को नहीं मिली जमानत

Send Push

image


Conspiracy to kill film actor Salman Khan: महाराष्ट्र में पनवेल की एक अदालत ने अभिनेता सलमान खान की हत्या की साजिश में शामिल रहने के आरोप में गिरफ्तार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक सदस्य को शुक्रवार को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दूसरी ओर, विशेष अदालत ने सलमान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया।

आरोपी सुक्खा उर्फ सुखबीर बलबीर सिंह को हरियाणा के पानीपत से दो दिन पहले नवी मुंबई पुलिस के एक दल ने गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने बताया था कि सुक्खा से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के सिलसिले में भी पूछताछ की जाएगी। ALSO READ:

अप्रैल में दर्ज हुआ था मुकदमा : इस वर्ष 24 अप्रैल को नवी मुंबई पुलिस ने बिश्नोई गिरोह के 18 ज्ञात और अन्य अज्ञात सदस्यों के खिलाफ मुंबई के पास पनवेल स्थित सलमान खान के फार्महाउस में उनकी हत्या की साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज किया था। यह घटनाक्रम बिश्नोई गिरोह के सदस्यों द्वारा मुंबई में अभिनेता के बांद्रा स्थित आवास के बाहर गोलीबारी किए जाने के बाद हुआ।

सुखबीर से पहले नवी मुंबई पुलिस ने बिश्नोई गिरोह के सदस्य धनंजय उर्फ अजय कश्यप उर्फ नहवी, गौरव भाटिया, वासपी खान उर्फ वसीम चिकना, रिजवान खान उर्फ जावेद और दीपक हवा सिंह उर्फ जॉन को गिरफ्तार किया था। ALSO READ:

शूटर विक्की गुप्ता को जमानत नहीं : मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को इस वर्ष अप्रैल में अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर गोलीबारी में कथित रूप से शामिल एक शूटर को जमानत देने से इनकार कर दिया। मकोका मामलों के विशेष न्यायाधीश बीडी शेलके ने विक्की गुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी।

गुप्ता को अन्य लोगों के साथ 14 अप्रैल को फिल्म अभिनेता के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई घटना के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसने और सह-आरोपी सागर पाल ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर गुजरते समय गोलीबारी की थी। गुप्ता ने वकील अमित मिश्रा और पंकज घिल्डियाल के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि वह इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया में दिखाए गए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के व्यक्तित्व से प्रभावित थे। ALSO READ:

क्या है आरोपी गुप्ता का दावा : गुप्ता ने दावा किया कि वह लॉरेंस बिश्नोई के सिद्धांतों से स्वत: जुड़ाव महसूस करता है क्योंकि बिश्नोई भगत सिंह का प्रबल अनुयायी हैं। उसकी याचिका का विरोध करते हुए पुलिस ने कहा कि यह अपराध जेल में बंद गैंगस्टर सिंडिकेट के माध्यम से बिश्नोई के इशारे पर किया गया था। पुलिस ने कहा कि यदि जमानत दी जाती है तो इस बात की प्रबल आशंका है कि गुप्ता बिश्नोई को उसकी हिरासत के दौरान की गई जांच के बारे में सूचित कर देगा तथा जो साक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें नष्ट किया जा सकता है।

मामले में उसकी भूमिका को रेखांकित करते हुए पुलिस ने कहा कि यह गुप्ता ही था जिसने बिश्नोई भाइयों लॉरेंस और अनमोल के कहने पर अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल खरीदी थी। गुप्ता और पाल के अलावा इस मामले में सोनू कुमार बिश्नोई, मोहम्मद रफीक चौधरी और हरपाल सिंह भी न्यायिक हिरासत में हैं। एक आरोपी अनुज कुमार थापन ने कथित तौर पर हिरासत में आत्महत्या कर ली थी। मुंबई पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र में लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई को वांछित आरोपी बताया गया है। (एजेंसी/वेबदुनिया)

Edited by: Vrijendra Singh Jhala

Loving Newspoint? Download the app now