नई दिल्ली, 2 मई . दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अंदर चल रहे वसूली रैकेट में जेल अधिकारियों के जुड़े आरोपों के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वो इस बारे में विभागीय जांच कर इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करें. कोर्ट ने सीबीआई और दिल्ली के मुख्य सचिव को 11 अगस्त के पहले जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सेंट्रल जेल नंबर 8 और सेमी ओपन जेल की जांच करने वाले जज की रिपोर्ट पर गौर किया और पाया कि जज की जांच के दौरान काफी विचलित करने वाले तथ्य सामने आए हैं. रिपोर्ट से पता चलता है कि तिहाड़ जेल की कार्यप्रणाली में किस तरह गड़बड़ी है जो आपराधिक गतिविधियों की ओर इशारा करते हैं. कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में इस बात के संकेत हैं कि तिहाड़ की कार्यप्रणाली में आपराधिक गतिविधियां हावी हैं, ऐसे में इसकी विस्तृत जांच की जरुरत है. कोर्ट ने दिल्ली के जेल महानिदेशक को निर्देश दिया कि वो मुख्य सचिव की जांच में सहयोग करें.
दरअसल, दिल्ली जेल में कैदी रह चुके एक व्यक्ति ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि तिहाड़ जेल में कैदियों की जेल के अंदर सुरक्षा के लिए वसूली की जाती है. जेल के अंदर न केवल जेल अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट आचरण को अंजाम दिया जाता है बल्कि इस काम में कैदी भी शामिल हैं. जेल के अंदर जेल अधिकारियों की शह के बिना कोई भी वसूली का रैकेट नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन ये बदस्तूर जारी है.
/ संजय कुमार
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/ अमरेश द्विवेदी
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