हरियाणा के उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने बागवानी विभाग की सात प्रमुख सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत लाते हुए उनके लिए समय-सीमा निर्धारित की है।
धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है।
इस अधिसूचना के अनुसार, बागवानी विभाग के अंतर्गत हॉर्टनेट के तहत, सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद आवेदन की स्वीकृति, भावान्तर भरपाई योजना के तहत दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत करने के बाद प्रोत्साहन का निपटान, और मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदन के बाद दावे का निपटान 21 दिनों के भीतर किया जाएगा।
उपायुक्त ने आगे बताया कि नर्सरी फल लाइसेंस और नर्सरी बीज लाइसेंस 90 दिनों के भीतर जारी किए जाएंगे। हॉर्टनेट के तहत निधि की उपलब्धता के आधार पर भौतिक सत्यापन के बाद सब्सिडी का वितरण 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। इसके अलावा, किसान उत्पादक संगठन के गठन की व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, उसका सूचीकरण 45 दिनों के भीतर किया जाएगा।
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