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राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर कोर्ट ने केंद्र से 10 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी

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लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दाखिल याचिका पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दस दिन के भीतर नागरिकता पर स्पष्ट रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति ए.आर. कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने अदालत को बताया कि संबंधित मंत्रालय ने ब्रिटेन सरकार को पत्र लिखकर कथित ब्रिटिश नागरिकता के बारे में जानकारी मांगी है। इसलिए सरकार को शिकायत पर निर्णय लेने के लिए समय चाहिए।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के सभी दस्तावेज और कुछ ईमेल हैं जो साबित करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। इन सभी कारणों से राहुल गांधी चुनाव लड़ने और सांसद बने रहने के लिए अयोग्य हैं। इस मामले की सुनवाई 5 मई को होगी।

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