सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के खिलाफ विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। 10 साल पहले वर्ष 2014 में तत्कालीन गुजरात के सीएम और वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ गंभीर टिप्पणी की थी। वायरल वीडियो में इमरान मसूद कहते दिखे थे कि गुजरात में 4 पर्सेंट मुसलमान हैं और सहारनपुर में 42 प्रतिशत हैं। यहां बोटी–बोटी काट देंगे। इमरान मसूद इस वीडियो में पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते भी देखे गए थे। विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने इसी मामले में आरोप तय किया है और इस मामले में ट्रायल चलेगा। कोर्ट ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ जिन धाराओं में आरोप तय किया है, उसमें पांच से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर कोर्ट में आरोप सिद्ध होता है तो इमरान मसूद की सांसदी भी जा सकती है। विशेष जज ने तय किए आरोपकांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ विशेष जज एमपी-एमएलए मोहित शर्मा की अदालत ने आरोप तय किए हैं। अब इस मामले साक्ष्य पेश किए जाएंगे और गवाही होगी। 10 साल पहले इमरान मसूद ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। सांसद ने वर्ष 2014 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के दौरान देवबंद में एक चुनावी सभा में यह विवादित बयान दिया था। इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। उन्होंने अनुसूचित जाति के दो विधायकों पर भी अमर्यादित टिप्पणी की थी। लबकरी गांव में दिया था बयानविशेष लोक अभियोजक एमपी एमएलए कोर्ट गुलाब सिंह के मुताबिक वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान मौजूदा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने देवबंद के गांव लबकरी में चुनावी सभा के दौरान यह बयान दिया था। चुनावी सभा में उन्होंने उस समय गुजरात के तत्कालीन सीएम और भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके बाद इसी सभा में उन्होंने बसपा के दो विधायकों पर भी अमर्यादित टिप्पणी की थी। दर्ज हुआ था केसइमरान मसूद के विवादित बयान के मामले में तत्कालीन कोतवाली प्रभारी देवबंद कुसुमवीर सिंह ने 27 मार्च 2014 को इमरान मसूद पर आचार संहिता उल्लंघन, माहौल खराब करने की कोशिश, अनुसूचित जाति के विधायकों के बारे जातिसूचक शब्द कहने के आरोप में केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद इमरान मसूद को जेल जाना पड़ा था। मामले में अब विशेष जज एमपी-एमएलए मोहित शर्मा की कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। बयान पर मचा था हंगामाइमरान मसूद के विवादित बयान के बाद देशभर की राजनीति में खलबली मच गई थी। कांग्रेस नेता के बयान ने उस समय काफी सुर्खियों में रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ था। विशेष लोक अभियोजक एमपी एमएलए कोर्ट गुलाब सिंह ने बताया कि मामले में 19 ग्रामीणों की गवाही भी हो चुकी है। मामले में कई डेट लग चुकी है। सोमवार को सांसद इमरान मसूद कोर्ट में हाजिर भी हुए थे। कोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज करते हुए चार्ज बनाया। 19 ग्रामीणों के बयान पर चार्जलोकसभा चुनाव 2014 के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए बोटी-बोटी काटने वाले बयान पर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। इस मामले में विशेष जज एमपी-एमएलए मोहित शर्मा की कोर्ट में 19 ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया। सरकारी वकील के मुताबिक, देवबंद के लबकरी गांव में इमरान मसूद ने जनसभा में कहा था कि गुजरात में चार प्रतिशत मुसलमान हैं और सहारनपुर में 42 प्रतिशत हैं। नरेंद्र मोदी यहां आए तो बोटी-बोटी कर दी जाएगी। अब मामला विशेष जज एमपी-एमएलए की कोर्ट में चलेगा।
You may also like
VIDEO: वॉशिंगटन ने डाली गज़ब की बॉल, रचिन रवींद्र हुए चारों खाने चित्त
मंगोलिया में 70 साल बाद बकरियों में फैला कैप्रिन प्लुरोनिमोनिया नामक संक्रामक रोग
अनुष्का शर्मा से बात कर भावुक हुए विराट कोहली? जानिए क्या हुआ
जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज आज पहुंचेंगे दिल्ली, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात
Priyanka Gandhi की कुल संपत्ति के बारे में जानकर उड़ जाएंगे आपके होश, जान लें