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पत्नी से सुलह कराने का किया वादा, फर्जी कानूनी मीडिएटर ने इंजीनियर से ठगे 40000, जानें पूरा मामला

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भोपाल: एक सहायक इंजीनियर को एक फर्जी कानूनी मध्यस्थ ने 40000 रुपये की लंबी चौड़ी चपत लगा दी। यह घटना हबीबगंज में हुई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपी ने खुद को एक मान्यता प्राप्त काउंसलिंग सेंटर का कानूनी प्रतिनिधि बताया था। उसने इंजीनियर और उसकी पत्नी के बीच समझौता कराने का वादा किया था। इंजीनियर बिजली विभाग में काम करते हैं। आरोपी ने इस काम के लिए उनसे पैसे लिए और बाद में धोखा दिया। शादी के बाद विवाद कीपुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता उमरिया में सहायक इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। उन्होंने 2021 में रश्मि (बदला हुआ नाम) से शादी की थी। शादी के दो साल के भीतर ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। पत्नी ने अशोका गार्डन थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद सुलह केंद्र में काउंसलिंग हुई। विवाद सुलझाने के लिए 40 हजारइसी दौरान इंजीनियर को अभिषेक उपाध्याय नाम के एक व्यक्ति का फोन आया। उसने खुद को काउंसलिंग सेंटर से जुड़ा वकील बताया। उसने इंजीनियर को वैवाहिक विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने में मदद करने की पेशकश की। उसने यह भी कहा कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन उसने इस सेवा के लिए 40000 रुपये की मांग की। कॉलर ने धमकी भी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो मामला दर्ज कर दिया जाएगा। ऐसे खुला फर्जीवाड़े का राजइंजीनियर ने उस पर भरोसा करके पैसे ट्रांसफर कर दिए, लेकिन बाद में उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया। इसके बाद अभिषेक उपाध्याय के रूप में पेश होने वाले व्यक्ति ने और पैसे मांगने शुरू कर दिए। इंजीनियर को शक हुआ। उन्होंने बार काउंसिल और काउंसलिंग एजेंसी से वकील के बारे में जानकारी मांगी। तब उन्हें पता चला कि ऐसा कोई व्यक्ति वहां पंजीकृत नहीं है। जांच में जुटी पुलिसपुलिस को शक है कि आरोपी इंजीनियर की पत्नी का कोई परिचित हो सकता है। हालांकि पत्नी को पैसे के लेन-देन के बारे में जानकारी नहीं थी। पुलिस उस मोबाइल नंबर का उपयोग करके आरोपी का पता लगा रही है जिससे कॉल किए गए थे।
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