भीलवाड़ा न्यूज़ डेस्क, प्रदेश में चलाए जा रहे 60 दिवसीय तंबाकू फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के तहत जिले में गठित टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। भीलवाड़ा जिले में सोमवार-मंगलवार को कोटपा एक्ट 2003 का पालन नहीं करने पर 5 दुकानों और सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते पाए गए 20 लोगों के चालान काटे गए। टीम ने 650 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गयी।
सीएमएचओ डॉ. चेतेन्द्र पुरी गोस्वामी ने बताया- टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के तहत बीडी, सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है, का चेतावनी बोर्ड नहीं लगाने पर कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 के तहत चालान बनाए जा रहे हैं।
सभी दुकानों के बाहर बोर्ड का डिस्प्ले करने, तम्बाकू उत्पादों को बेचने के लिए लटकाकर रखने तथा बीडी-सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
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