राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने भर्ती परीक्षाओं से अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अब यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष (एक अप्रेल से 31 मार्च) के दौरान आयोजित दो भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं होता है तो उसकी ओटीआर (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) सुविधा ब्लॉक कर दी जाएगी।
इससे अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है।
यह कदम उन अभ्यर्थियों के खिलाफ उठाया गया है जो भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन तो करते हैं, लेकिन न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करते या परीक्षा नहीं देते। आयोग ने पाया है कि बड़ी संख्या में ऐसे आवेदक केवल आवेदन करके परीक्षा प्रणाली पर अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं और योग्य उम्मीदवारों के अवसरों को प्रभावित कर रहे हैं।
ऐसे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे।
अब इस नियम के तहत यदि कोई अभ्यर्थी बिना किसी वैध कारण के दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो वह अगले वर्ष आरपीएससी या राज्य सरकार की अन्य भर्ती एजेंसियों में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेगा। आरपीएससी के इस निर्णय को राज्य में भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और गंभीर अभ्यर्थियों के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आयोग को उम्मीद है कि इससे परीक्षा से अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा तथा संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।
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